दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत की शर्तों में दी ढील

KNEWS DESK-  दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें जांच अधिकारी के सामने नियमित रूप से पेश होने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया।

पिछले आदेश के तहत मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होने की शर्त दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शर्त अब लागू नहीं होगी और सिसोदिया को सिर्फ नियमित रूप से अदालत में सुनवाई में शामिल होने की आवश्यकता होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें जांच अधिकारी के सामने बार-बार पेश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी दिनचर्या में कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, वे नियमित रूप से मामले की सुनवाई में अदालत में उपस्थित रहेंगे और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे।

यह आदेश मनीष सिसोदिया और उनके समर्थकों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों और आलोचकों का कहना है कि यह फैसले के संदर्भ में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर असर डाल सकता है।

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