KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उनके खिलाफ बेअदबी मामले में मुकदमे के ट्रायल पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है। यह निर्णय पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
इस साल मार्च में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केबी विश्वनाथन शामिल थे, ने हाईकोर्ट की रोक को समाप्त करते हुए ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, राम रहीम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
गुरमीत राम रहीम पहले से ही हत्या और यौन शोषण के मामलों में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। बेअदबी मामले में उनकी संलिप्तता से संबंधित कई केस हैं। 2015 में, गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी करने की घटना के बाद डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में राम रहीम, हर्ष धुरी, प्रदीप कलेर, और संदीप बरेटा को भी नामजद किया गया था।
बेअदबी से संबंधित ये तीन केस हैं: पहला, गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी करने का (एफआईआर नंबर 63); दूसरा, गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी शब्दावली का पोस्टर लगाने का (एफआईआर नंबर 117); और तीसरा, पावन स्वरूप की बेअदबी करने का (एफआईआर नंबर 128)। ये सभी मामले थाना बाजाखाना में दर्ज हैं और इन तीनों मामलों में डेरा प्रमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राम रहीम के लिए एक नई कानूनी चुनौती प्रस्तुत करता है और उनके खिलाफ चल रहे मामलों की प्रक्रिया को फिर से गति प्रदान करेगा।
ये भी पढ़ें- हरियाणा सीएम की पहली कैबिनेट बैठक आज, मुख्यमंत्री को सचिवालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर