KNEWS DESK, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में आयोजित ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग’ में यह निर्णय लिया गया।
17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध
सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन नगरों में अब शराब बेचना और खरीदना दोनों गैरकानूनी होगा। 1 अप्रैल से यह शराबबंदी पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।
शराबबंदी की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य को धीरे-धीरे पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाने का हिस्सा है। इन नगरों में शराबबंदी का सख्ती से पालन होगा, और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
जिन धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू होगी
शराबबंदी जिन 17 धार्मिक नगरों में लागू होगी, वे निम्नलिखित हैं:
- नगर निगम उज्जैन
- नगर पालिका मेहर
- दतिया
- पन्ना
- मंडला
- मुलताई
- मंदसौर
- नगर पंचायत ओरछा
- चित्रकूट
- अमरकंटक
- महेश्वर
- ओंकारेश्वर
- मंडलेश्वर
- ग्राम पंचायत सलकनपुर
- बांदकपुर
- कुंडलपुर
- बरमानकला, बरमानखुर्द और लिंगा
इस फैसले को राज्य सरकार ने धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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