15 सितंबर से UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव, अब एक दिन में 10 लाख रुपये तक कर सकेंगे ट्रांजैक्शन, जानिए नई लिमिट्स

KNEWS DESK- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से UPI पेमेंट सिस्टम में अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। अब यूजर्स कुछ विशेष श्रेणियों में पहले से कहीं ज्यादा राशि का लेनदेन कर सकते हैं।

जहां पहले UPI के जरिए एक दिन में अधिकतम ₹2 लाख तक की पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट की जा सकती थी, अब यह लिमिट बढ़ाकर ₹10 लाख प्रतिदिन कर दी गई है। हालांकि, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ₹1 लाख प्रतिदिन ही रहेगी।

P2P और P2M क्या है?

P2P (Person to Person): जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सीधे पैसे भेजता है, उसे P2P कहा जाता है।

P2M (Person to Merchant): जब कोई ग्राहक किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता को पेमेंट करता है, वह P2M के अंतर्गत आता है।

UPI से पेमेंट लिमिट सिर्फ कुछ खास सेक्टर्स और कैटेगरीज के लिए बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं नई लिमिट्स:

ज्वैलरी खरीदारी

पहले: ₹1 लाख प्रति ट्रांजैक्शन

अब: ₹2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, ₹6 लाख प्रतिदिन

अब ग्राहक बिना कैश के महंगी ज्वैलरी भी UPI से खरीद सकेंगे।

यात्रा बुकिंग (ट्रेन/फ्लाइट)

अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, ₹10 लाख प्रतिदिन

ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए फायदेमंद।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट

पहले: ₹2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन

अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, ₹6 लाख प्रतिदिन

अब क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल भी UPI से चुकाना आसान।

लोन रीपेमेंट

अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, ₹10 लाख प्रतिदिन

कर्ज चुकाने वाले ग्राहकों को मिलेगी राहत।

कैपिटल मार्केट (शेयर/म्यूचुअल फंड)

अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, ₹10 लाख प्रतिदिन

निवेशक अब बड़े अमाउंट को भी UPI के जरिए ट्रांसफर कर पाएंगे।

बीमा प्रीमियम (इंश्योरेंस)

अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, ₹10 लाख प्रतिदिन

हेल्थ, लाइफ या अन्य बीमा के लिए पेमेंट करना हुआ आसान।

डिजिटल अकाउंट ओपनिंग

अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन

शुरुआती फंडिंग के लिए ये लिमिट तय की गई है।