KNEWS DESK- इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज यानी 18 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इन पर पहले से ही 27 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि याचिका में ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसेडिंग को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने केस को मेरिट पर न पाते हुए याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का केस शिकायतकर्ता की शिकायत पर नहीं राज्य सरकार की तरफ से कायम किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये एक अपराध है इसे समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया ये…
दायर की गई याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता से उनका समझौता हो गया है इसलिए इस केस को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि इस याचिका का विरोध कर रहे अपर महाधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा कि अजय राय का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसलिए इस केस को रद्द नहीं किया जा सकता है।
इस साल चार्जशीट हुई थी दाखिल
जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी के एमपी एमएल स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है। इस मामले पर पुलिस ने चार्जशीट 28 अक्टूबर 2011 को दाखिल कर दी थी। 2010 में अजय राय और 4 अन्य के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 147, 148 , 448, 511, 323, 504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और भी कई धाराओं में कर्ज दर्ज हुआ। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
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