KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और आज यानी 29 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए केजरीवाल की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से सेहत का हवाला देकर अपनी अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की थी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत एक जून को खत्म हो रही है। अब उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतिरम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया था।
याचिका में अरविंद केजरीवाल ने क्या- क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई। साथ ही कहा कि जांच पूरी होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। मैं साफ कह रहा हूं कि कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।
ईडी का क्या है आरोप?
ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया। ईडी ने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कथित घोटाले से जुड़े हुए थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, इतना ही नहीं इसमें कई और आप नेता भी शामिल हैं।
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