KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों में से दो की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 8 जनवरी को उनकी छूट रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने याचिका को “बिल्कुल गलत” करार दिया और कहा कि वह शीर्ष अदालत की दूसरी पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील कैसे कर सकती है। पीठ ने कहा कि यह याचिका क्या है? यह याचिका कैसे स्वीकार्य है? यह पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर की जा सकती है? हम दूसरी पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील नहीं कर सकते।
दोषियों राधेश्याम भगवानदास शाह और राजूभाई बाबूलाल सोनी की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। दोषी राधेश्याम शाह ने अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है। बता दें कि मार्च में दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दलील दी थी कि उनकी सजा की माफी को रद्द करने वाला 8 जनवरी का फैसला 2002 के संविधान पीठ के आदेश के विपरीत है। उन्होंने इस मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए बड़ी पीठ को सौंपने की मांग की थी।
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