KNEWS DESK… सपा नेता आजम खां की जिस मामले में गई थी विधामसभा की सदस्यता अब उसी मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या अब आजम खां की विधानसभा की सदस्यता वापस मिल पायेगी?
दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट मे बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 27 अक्टूबर 2022 को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। जिसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ आजम खां ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। आज मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) ने करते दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में 70 पेज में फैसला सुनाया है।
जिसमें SC व HC के फैसले का उल्लेख किया गया है। सेशन कोर्ट के इस फैसले से सपा नेता को बड़ी राहत तो जरूर मिली है,लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता वापस मिलने पर संदेह बरकरार है। क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमें में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने सपा नेता आजम खां व उनके पुत्र अब्दुला आजम खां को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई थी। जिसके बााद अब्दुला आजम व सपा नेता आजम खां की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी।