KNEWS DESK- समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि उनके बेटे अबदुल्लाह और पत्नी तनजीम फातिमा को भी हाईकोर्ट ने राहत दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में हुई सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, उनके बेटे अबदुल्लाह आजम खां और पत्नी तनजीम फातिमा को बड़ी राहत दी है। बता दें कि न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खां, उनके बेटे अबदुल्लाह आजम खां और पत्नी तनजीम फातिमा की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश भी स्थगित कर दिया है। बता दें कि 14 मई को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अबदुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक निर्वाचित हुए थे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां और बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की। साथ ही कहा कि अबदुल्ला आजम चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं क्योंकि इन्हें आयु बढ़ाकर चुनाव लड़ाया गया। जिसके बाद चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। बता दें कि शैक्षिक प्रमाण पत्र में अबदुल्ला आजम की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है और नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 है। इस मामले में तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
ये भी पढ़ें- रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद इमरान खान ने पेश की सफाई, कहा- ‘ये बात मैंने उस फिल्म के लिए नहीं…’