ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्व हुआ शुरू, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मुस्लिम पक्ष की सुनवाई, वाराणसी में हाई अलर्ट जारी

KNEWS DESK… ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो गया है. इसको लेकर वाराणसी प्रशासन ने पक्षकारों और अधिवक्ताओं को पत्र भेजकर सर्वे की जानकारी दी थी. सर्वे के लिए ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुकी है. टीम के 51 सदस्यों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है. इस दौरान मुस्लिम पक्ष को छोड़कर सभी संबंधित पक्ष मौजूद हैं. आज मुस्लिम पक्ष की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. सर्वे शुरू होने के पहले ही पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरातात्विक वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है और जिला जज वाराणसी के 21 जुलाई 2023 को ASI सर्वेक्षण कराने के आदेश को बहाल कर दिया है. जिसके बाद से आज से ASI सर्वे शुरू हो चुका है तो वहीं पर दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई आज होगी.

जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी प्रशासन के द्वारा सर्वे की जानकारी दोनो पक्षों को और उनके वकीलों को दी है लेकिन उनकी लिस्ट में से कुछ नाम गायब होने की जानकारी मिल रही है. प्रशासन की सूची में हिंदू पक्ष की वादी मंजू व्यास और वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और सुधीर त्रिपाठी के नाम गायब हैं, जबकि प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के ड्राइवर और मुंशी का नाम भी सूची में शामिल किया है. काशी विश्वनाथ मंदिर में  ASI सर्वे के मद्देनजर 7 अगस्त को मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि ASI की टीम 7 बजे से सर्वे  शुरू हो गया था. जानाकारी के मुताबिक, जब तक सर्वे चलेगा तब तक के लिए मोबाइल फोन बैन किए गये है.

ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के दौरान यह होगा

  1. कोर्ट के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी. हालांकि, एएसआई उस स्थान का सर्वेक्षण नहीं करेगा जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था.
  2.  हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इस सर्वे में जमीन भेदने वाले रडार और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.
  3. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर बीच वाले गुंबद के नीचे जमीन से थपथपाने की आवाज आती है। दावा है कि इसके नीचे कोई मूर्ति हो सकती है, जिसे कृत्रिम दीवार से ढक दिया गया है.
  4. हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी. हालांकि, सील किए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा.

 बिना खुदाई के होगा सर्व

बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में ASI टीम और जिला प्रशासन की बैठक हुई. डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि कल यानि शुक्रवार से फिर से सर्वेक्षण शुरू कराया जाएगा. अदालत ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जस्टिस के लिए यह सर्वेक्षण आवश्यक है. सर्वेक्षण करो, लेकिन बिना खोदे.’

जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक यह मामला कोर्ट में है तब तक मस्जिद का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा. जुलाई के आखिरी हफ्ते में लगातार दो दिन तक अदालत में मुस्लिम-हिंदू पक्षों में बहस हुई. दोनों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने 27 जुलाई को अपने फैसले पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा है कि पुरातत्व विभाग और SGI की ओर से साफ कहा गया है कि सर्वे के दौरान निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया है.

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