एंटी पेपर लीक कानून पूरे देश में हुआ लागू, जानिए क्या हैं सजा के प्रावधान…

KNEWS DESK- एंटी पेपर लीक कानून को केंद्र सरकार ने 21 जून की शाम को पूरे देश में लागू कर दिया है। सरकार ने इस पर कानून बनाकर सजा के कड़े प्रावधान भी बनाए हैं। यदि कोई इस कानून के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

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केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है, दरअसल आजकल आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं इसलिए इसको देखते हुए केंद्र सरकार इस कानून को लाई है। जिसकी घोषणा 21 जून को की गई। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी की। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

Anti Paper Leak Law Implemented In India: भारत देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, 3 साल की कड़ी सजा का प्रावधान

 

कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है क्योंकि 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक या दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ इसलिए इसको देखते हुए सरकार ने ये कानून पेश किए हैं।

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