अमरोहाः ऑनर किलिंग में प्रेमी की हत्या के आरोप में आया कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रेमिका समेत 7 को उम्रकैद की सजा

अमरोहा के बहुचर्चित उवैस हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रेमिका, उसके मंगेतर, पिता सहित कुल 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना सैदनगली क्षेत्र के ढक्का गांव का है, जहां 2 जनवरी 2024 की रात को प्रेमी उवैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार, प्रेमिका अक्शा ने अपने मंगेतर से कहा था कि उवैस उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद दोनों ने साथियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। अक्शा ने उवैस को रात में फोन कर अपने घर बुलाया, जहां पहले से घात लगाए बैठे मंगेतर और उसके साथी मौजूद थे। मौका मिलते ही उन्होंने उवैस को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रेमिका अक्शा, उसके मंगेतर, पिता और अन्य चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत देने वाला बताया जा रहा है। यह हत्याकांड लंबे समय से जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें अब न्यायिक फैसला सामने आ चुका है।

यह था पूरा मामला ?

अमरोहा जनपद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम संबंधों से नाराज़ लड़की के परिवार वालों ने युवक को बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामला जनवरी 2024 का है, जब अक्शा नाम की युवती ने अपने प्रेमी उवेश को रात 12 बजे फोन कर मिलने बुलाया था। जैसे ही वह पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे अक्षा के पिता इरशाद, भाई नवाजिश, और अन्य आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी।

हत्याकांड में शमिल थे 7 लोग

इस वारदात में कुल 7 लोग शामिल थे—इरशाद, नवाजिश, अक्शा, अमित, मुर्सलीन, शेट्टी और पिंकू। पुलिस जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने इरशाद, नवाजिश, अक्षा, अमित, मुर्सलीन, शेट्टी और पिंकू को आईपीसी की धाराओं 302, 147, 148, 149, 120बी के तहत दोषी पाते हुए आजन्म कारावास (उम्रकैद) और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही, जुर्माना न भरने पर अलग से कारावास भी भुगतनी होगी। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश नसीमा खानम ने 22 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुनाया।