इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत, मुरादाबाद कार्यालय खाली कराने का आदेश रद्द

KNEWS DESK- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुरादाबाद में सपा के जिला कार्यालय को खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

मामला मुरादाबाद के उस सपा जिला कार्यालय से जुड़ा है, जिसका आवंटन जिला प्रशासन ने 16 सितंबर को निरस्त कर दिया था। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा था कि यह भवन नजूल भूमि पर स्थित है, जो नगर निगम क्षेत्र के अधीन आती है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम भवन पर कब्जा ले लेगा।

इससे पहले 30 जुलाई को भी प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था।
इसके जवाब में सपा की ओर से कहा गया था कि कार्यालय का किराया नियमित रूप से जमा किया जा रहा है, और पार्टी का कब्जा पूरी तरह वैध है।

प्रशासन ने अपने आदेश में शासनादेश का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष तक ही वैध रह सकता है। जबकि सपा कार्यालय को तीन दशक से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

सपा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पार्टी का तर्क था कि उन्होंने कभी किराया या नियमों का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी सिर्फ राजनीतिक कारणों से यह कार्रवाई की जा रही है।

सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि नोटिस जारी करते समय प्रशासन ने आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार नहीं किया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी आवंटन को रद्द करने से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। प्रशासन ने इस प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया, जिससे आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।