डिजिटल डेस्क- कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उनके साथ-साथ उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह-अभियुक्त इजराइल आटेवाला को भी जमानत प्रदान की है। इस फैसले के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
किस मामले में मिली जमानत ?
जानकारी के अनुसार, इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके भाई रिज़वान सोलंकी, इजराइल आटेवाला और अन्य कई लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि ये लोग मिलकर अपराध की एक बड़ी संरचना का हिस्सा थे और कानूनी प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए समाज में भय और आर्थिक लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में लिप्त थे।
2 सितंबर को हुई थी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया कि तीनों अभियुक्तों को जमानत मिल सके। हाईकोर्ट का यह निर्णय उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि वे पिछले लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे। हालांकि, इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष अब भी अपील और अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। वहीं, कानपुर और सपा के राजनीतिक हलकों में इस फैसले के बाद हल्की हलचल देखी गई है। इरफ़ान सोलंकी सपा के सक्रिय नेता रह चुके हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। उनके जमानत मिलने से सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला है।