डिजिटल डेस्क- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को होगी। राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे कोर्ट पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक वहां रहे। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला के मुताबिक, राहुल ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा, “मैं पूरे मामले में निर्दोष हूं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।”
9 मार्च तक साक्ष्य पेश करने का समय
कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने के लिए 9 मार्च तक का समय दिया है। बयान दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ लखनऊ रवाना हो गए। वहां से उनके दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि इससे पहले 19 जनवरी को तय सुनवाई में राहुल गांधी पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 20 फरवरी तय की थी।
किसने दर्ज कराया था केस?
यह मानहानि मामला अक्टूबर 2018 का है। सुल्तानपुर के हनुमानगंज क्षेत्र के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया कि राहुल ने बीजेपी की ईमानदारी के दावे पर सवाल उठाते हुए पार्टी अध्यक्ष पर हत्या के मामले में आरोपी होने की बात कही थी। हालांकि, फरवरी 2024 में सुल्तानपुर कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। बता दें कि राहुल गांधी शुक्रवार सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर कोर्ट गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल स्वयं कोर्ट में पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।