अब्बास अंसारी को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, भड़काउ भाषण मामले में रद्द हुई 2 साल की सजा, अब्बास की बच गयी विधायकी

डिजिटल डेस्क- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काउ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए पूर्व में दी गई 2 साल की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बच गयी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की सिंगल डिविजन बेंच ने अंसारी की सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मऊ में अब उपचुनाव नहीं होंगे।

धारा 193 ए और धारा 189 के तहत हुई थी दो साल की सजा

बताते चलें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित हुए अब्दुल्ला अंसारी को मऊ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

प्रशासन को सबक सिखाने की दी थी धमकी

  तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोक कर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी

क्या कहा था अब्बास अंसारी ने ?

मार्च 2022 में प्रशासन को धमकी देते हुए अब्बास अंसारी ने कहा था कि मैंने अखिलेश भैया (पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव) से कहा है कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक नौकरशाहों का कोई तबादला या पोस्टिंग नहीं होगी। सभी वहीं रहेंगे जहां वे हैं। पहले हिसाब-किताब होगा, उसके बाद ही तबादले होंगे।