KNEWS DESK- दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से आज ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में चलेगी। लाखों वाहन चालकों के लिए यह एक बड़ा मौका है, क्योंकि लोक अदालत में वे अपने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कम खर्च में कर सकते हैं।
दिल्ली में इस समय दो करोड़ से अधिक ट्रैफिक चालान लंबित हैं। यही कारण है कि वाहन चालकों को इस लोक अदालत का बेसब्री से इंतजार रहता है।
डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि लोक अदालत में 31 जुलाई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत दो लाख चालानों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3 से 6 नवंबर तक रोजाना 50,000 चालान डाउनलोड किए गए, ताकि 8 नवंबर को सुनवाई प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में किया जा रहा है:
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- साकेत कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- राउज एवेन्यू कोर्ट
- द्वारका कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- तीस हजारी कोर्ट
चालान निपटाने की प्रक्रिया–
- वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं।
- वाहन के चेसिस और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक भरें।
- दिए गए विकल्पों में से कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनें।
- चयन के बाद चालान डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालें।
- निर्धारित समय पर संबंधित कोर्ट में जाकर चालान का निपटारा करें।