KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा और सभी पक्षकारों को लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों से कहा है कि वे अपनी लिखित दलीलें पेश करें, क्योंकि कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट तीन महीने में जारी की जाए।
शिक्षकों के सामने नौकरी खोने का खतरा
हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है, तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। इस आदेश के परिणामस्वरूप, यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों के सामने नौकरी खोने का खतरा उत्पन्न हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इस स्थिति में अस्थिरता को रोकने में मदद की है और आने वाली सुनवाई के लिए सभी पक्षों को अपना पक्ष स्पष्ट करने का समय दिया है।