अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है, लेकिन… वक्फ कानून पर बोले वकील प्रदीप यादव

KNEWS DESK- वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दोपहर दो बजे, लंच ब्रेक के बाद इस मामले पर पुनः बहस शुरू होगी, जिसमें केंद्र सरकार भी पहली बार अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करेगी। इस मामले में अब तक कुल 72 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें इस कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द करने की मांग की गई है।

मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही इस मामले में आदेश लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।

इन राज्यों ने अदालत में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल कर वक्फ कानून का समर्थन किया है। उनके अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सुनवाई को आज दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया।

एडवोकेट यादव का मानना है कि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगर केंद्र सरकार और राज्यों की दलीलें आज पूरी हो जाती हैं, तो कोर्ट कोई अहम अंतरिम फैसला सुना सकता है।”

इस अंतरिम आदेश में अदालत-

  • कानून के कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा सकती है

  • या फिर कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर निगरानी के आदेश दे सकती है

  • या इस पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कह सकती है

अगर सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश देता है, तो यह मामला आगे की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ के हवाले भी किया जा सकता है। वहीं, अगर कोर्ट आज कोई टिप्पणी करता है, तो वह आगामी विधायी दिशा को भी प्रभावित कर सकती है।

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