उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो पक्षों से दो हफ्तों में जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में 17 फरवरी, 2023 शाम को बहुत बड़ी खबर सामने थी। यहां चुनाव आयोग की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा था। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिंदे गुट को शिवसेना का नाम दिया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चिह्न धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट द्वारा रखा जाएगा।

न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार,  ‘चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है। आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि “यह लोकतंत्र की जीत है। चुनाव आयोग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। शिवसैनिकों का बहुत-बहुत आभार।” उन्होंने कहा कि यह सत्य की विजय है, लोग हमारे विचारों से जुड़ रहे हैं। यह बाला साहेब और आनंद दिघे की जीत है|

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