KNEWS DESK- दिल्ली में अब ola , uber और rapido की बाइक टैक्सी नहीं चलेगी| सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश जिसमें नीति बनने तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो व उबर को लाइसेंस के बिना बाइक टैक्सी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई थी उस पर रोक लगा दी है| दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी और दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर किसी ने प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो उसकी बाइक जब्त कर ली जाएगी|
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी कंपनियों पर रोक लगा दी है | जिस पर बाइक कंपनियों को बड़ा झटका लगा और कंपनियों ने कोर्ट से राइडर्स की आजीविका को बहुत नुकसान होगा ,दिल्ली में 35 हज़ार तक के लोगों के रोजगार की बात है दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा ने इन कंपनियों को मुनाफे के पीछे भागने के बजाय पैसेंजर्स की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया, “हम इन कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी कर कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के लिए कहेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करती तो हम व्हीकल्स को जब्त करना शुरू करेंगे।
कम्पनी ने कोर्ट से अपील की थी कि ” जब तक कोई स्कीम नहीं है इसी व्यवस्था को चलने दिया जाए| जब स्कीम आएगी तो हम उसमें आवेदन कर लेंगे| महाराष्ट्र में भी इसी शर्त पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नीति बनाए जाने तक के लिए बाइक टैक्सी को मंजूरी दी थी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने बाइक एग्रीगेटर्स के संचालन को विनियमित करने के लिए 31 जुलाई तक गाइडलाइन और लाइसेंसिंग नीति तैयार कर लेने का विश्वास दिलाया है| दिल्ली एनसीआर जैसे व्यस्त शहरों में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है| बाइक टैक्सी ऑटो की तुलना में जाम में भी कम फंसती है| ऐसे में लोग इस पर ट्रैवल करना पसंद करते है क्योंकि यह टाइम सेविंग है और साथ में सस्ती भी है जिस वजह से लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते है और इससे दिल्ली के हजारो लोगों का घर चलता है |