हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो SP-कलेक्टर इस्तीफा दें

K News Desktop- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के Uttar Pradesh Government प्रशासन के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अधिकारी कानून-व्यवस्था नहीं संभाल सकते, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह हर समुदाय को अपने पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा करने का अधिकार सुनिश्चित करे, खासकर तब जब वह स्थान निजी संपत्ति हो।

कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एसपी और जिला कलेक्टर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं, तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपना तबादला मांग लेना चाहिए, न कि अदालत से राहत की मांग करें। अदालत ने कहा कि प्रशासन का यह दायित्व है कि वह कानून का पालन कराए और सभी समुदायों को उनके धार्मिक अधिकारों का संरक्षण दे।

दरअसल, प्रशासन ने अदालत को बताया था कि अधिक भीड़ होने की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से ईद के मौके पर मस्जिद में सीमित संख्या में नमाज पढ़ने की अनुमति देने का फैसला लिया गया था। हालांकि अदालत ने प्रशासन के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल संभल में इस मुद्दे को लेकर तनाव और दंगा भी भड़क गया था। इस बार रमजान के अलविदा जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शहर की निगरानी सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए की गई।

जानकारी के मुताबिक अलविदा जुमे की नमाज में करीब 2500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और देश, दुनिया तथा शहर में अमन-चैन की दुआ की गई। अब हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन कानून-व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाता है।

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