सेना के बयान मामले में राहुल गांधी को हाई कोर्ट से मिला बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत

डिजिटल डेस्क- सेना के खिलाफ दिये बयान के मामले में हाई कोर्ट से सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका मिला है। राहुल गांधी की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 199(1) के तहत, कोई व्यक्ति जो किसी अपराध का प्रत्यक्ष शिकार नहीं है, उसे भी “पीड़ित व्यक्ति” माना जा सकता है, यदि अपराध ने उसे नुकसान पहुंचाया है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर फटकार भी लगाई।

मानहानि के मामले को चुनौती देने के लिए खटखटाया था हाई कोर्ट का गेट

राहुल गांधी की तरफ से कील विवेक तिवारी ने उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के द्वारा राहुल गांधी को दायर मानहानि मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने निर्देश को चुनौती देते हुए राहुल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

23 जून को मिली अगली तारीख

कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को पांचवा मौका देते हुए 23 जून 2025 को बतौर अभियुक्त हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया है जिसमें अब मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

क्या बयान दिया था राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट आदि के बारे में पूछेंगे, लेकिन वे चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। क्या यह सच नहीं है? देश यह सब देख रहा है। ऐसा दिखावा न करें कि लोगों को नहीं पता। राहुल गांधी के इस बयान के बाद  उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था और निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्यवाही और समन को कैंसिल करने की मांग की।