किस आधार पर वक्फ कानून के खिलाफ इस सिख ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरी डिटेल…

KNEWS DESK-  सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन कानून 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। इस बहुचर्चित मामले में जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विपक्षी पार्टियां और नागरिक अधिकार संगठनों ने कानून को भेदभावपूर्ण बताया है, वहीं गुरुग्राम स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष और सिख धर्म के अनुयायी दया सिंह की याचिका ने एक अलग दृष्टिकोण से बहस को नया आयाम दे दिया है।

दया सिंह का मानना है कि वक्फ अधिनियम में किया गया हालिया संशोधन संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनकी दलील है कि इस कानून के कारण अब गैर-मुसलमान वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, जबकि ऐतिहासिक रूप से भारत में अन्य धर्मों के लोग भी इस्लामिक संस्थाओं को दान देते रहे हैं — ठीक वैसे ही जैसे सिख गुरुद्वारों में हर धर्म के लोग दान करते हैं।

उन्होंने कहा, “धार्मिक दान किसी एक धर्म की बपौती नहीं होती, यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक अभिव्यक्ति से जुड़ा मसला है।” दया सिंह ने इस कानून को भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना और अनुच्छेद 25 व 26 के खिलाफ बताया, जो हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थाओं को धार्मिक मामलों के संचालन का अधिकार देता है।

वक्फ अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम धर्म से जुड़ी संपत्तियों की देखरेख करना है। मगर नए संशोधन में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग करने और अन्य धर्मों के लोगों को इस व्यवस्था से दूर करने का प्रयास है।

किन-किन याचिकाओं पर होगी सुनवाई?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं, आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, उनमें असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, अरशद मदनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वाम दल, और कई सामाजिक संगठन शामिल हैं।

दया सिंह ने इसे “मुस्लिमों के साथ भी भेदभावपूर्ण कानून” बताया। उनका तर्क है कि जब हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी अपनी संपत्ति का प्रबंधन धार्मिक संस्थाओं के जरिये स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो मुस्लिमों के लिए अलग प्रणाली बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।

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