कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है, जिसपर विवाद शुरू हो गया है। इस बीच मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिन्दी न्यूज से बातचीत में कहा कि, वह फैसले से खुश नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से भी अगर यही फैसला आया तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि इससे पहले आप तीन तलाक और अयोध्या मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे? इस सवाल पर ओवैसी ने उन्होंने कहा, ‘कौन सा गुनाह किया. ये पीछे संसद की बिल्डिंग है, जिसने संविधान बनाया है. और संविधान में मूल संरचना है. क्या अहसमत होना कयामत है. आपको क्यों तकलीफ हो रही, हम असहमति व्यक्त करेंगे ना.’
ओवैसी ने संविधान का दिया हवाला-
ओवैसी ने कहा, ‘नहीं राजनीतिक नहीं है, हम संविधान की बात कर रहे हैं. हम आपको संविधान का हवाला दे रहे हैं. हम कह रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता.’
क्या था कोर्ट का फैसला-
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि, स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं। आदेश में कहा गया है, ‘हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है.’ पांच फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है और इसे अवैध ठहराने का कोई मामला नहीं बनता है।