कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में पूर्व पुलिस अधिकारी मंडल और RG KAR पूर्व प्रिंसिपल घोष को मिली जमानत

KNEWS DESK, कोलकाता डॉक्टर रेप कांड में पूर्व पुलिस अधिकारी मंडल और आरजी कर पूर्व प्रिंसिपल घोष को जमानत मिल गई है। सियालदह कोर्ट ने आज इनको डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या का मामले में रिहाई दे दी गई है।

कोलकाता: जूनियर डॉक्टरों को धमकी देने का आरोप, संदीप घोष के करीबी तीन  डॉक्टरों पर FIR - Kolkata Rape Murder Case Sandip Ghosh Close Three Doctor  Booked On Junior Doctor Complaints NTC -

सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार को ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जमानत दे दी। मंडल पर नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी का आरोप लगाया गया था, जबकि घोष पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रेप-मर्डर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दोनों को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि घोष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने दोनों आरोपितों को जमानत दे दी है, क्योंकि उनके खिलाफ 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था, जो जरूरी होता है। इसके अलावा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक और मामले में न्यायिक रिमांड पर चल रहे घोष को रेप-मर्डर केस में जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहना होगा।

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