KNEWS DESK- तमिलनाडु सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच बढ़ते टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक ईडी की आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
तमिलनाडु सरकार ने TASMAC मुख्यालय पर ईडी द्वारा की गई तलाशी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने वर्ष 2014 से 2021 के बीच 41 एफआईआर दर्ज की थीं, लेकिन ईडी ने 2025 में अचानक दखल देते हुए TASMAC मुख्यालय पर छापा मार दिया। वहां मौजूद सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और उनका डेटा क्लोन कर लिया गया।”
इस पर चीफ जस्टिस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा, “आप राज्य सरकार के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ क्यों? आपकी ईडी सारी हदें पार कर रही है।” यह टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई अवकाश के बाद करने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक अदालत इस पर अंतिम निर्णय नहीं लेती।
यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाइयों पर सख्त टिप्पणी की हो। इससे पहले भी कोर्ट ने विभिन्न मामलों में ईडी की जवाबदेही और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ताजा मामले ने एक बार फिर ईडी की कार्यशैली को लेकर बहस छेड़ दी है।
TASMAC तमिलनाडु सरकार के तहत संचालित एक महत्वपूर्ण निगम है, जो राज्य में शराब वितरण की जिम्मेदारी संभालता है। ईडी की कार्रवाई को राज्य सरकार ने “राजनीतिक बदले” की भावना से प्रेरित बताया है। इस मुद्दे ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।
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