KNEWS DESK – दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है ताकि वह अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा सकें। कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। शरजील इमाम ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 दिनों के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई की शादी होने वाली है और उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर आने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने लगाई सख्त शर्तें
अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत के दौरान शरजील इमाम न तो मीडिया से संपर्क करेंगे और न ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उन्हें तय अवधि खत्म होने के बाद वापस जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद
शरजील इमाम दिल्ली दंगों की साजिश और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
उस दौरान हुई हिंसा, आगजनी और झड़पों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम समेत कई आरोपियों के खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक शरजील इमाम को सिर्फ 10 दिनों की अंतरिम राहत दी गई है। जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल में वापस लौटना होगा।