सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को दिया झटका, मनी लांड्रिंग मामले में  तत्काल रिहाई की याचिका की खारिज

नई दिल्ली: दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गांच,  तत्काल रिहाई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाही के दौरान कोर्ट ने कहा कि, इस चरण में दखल नहीं देंगे. वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि, जांच के इस चरण में हम मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं है. हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं. वहीं नवाब मलिक की जेल हिरासत भी 6 मई तक के लिए बढ़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, हाईकोर्ट की टिप्पणियां केवल इस तक सीमित हैं कि अंतरिम राहत दी जानी थी या नहीं. ये कानून में उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने के रास्ते में नहीं आएगा।

वहीं नवाब मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि,  उन्हें 2022 में कैसे गिरफ्तार किया गया, जब मामला 1999 का है ?  स्पेशल कोर्ट 5000 पेज की चार्जशीट के चलते जमानत नहीं देगा. पहली नजर में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है. ये PMLA केस नहीं बनता।

 

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