कानपुर- सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को 1 साल की सजा
11 साल पुराने मुकदमें में MP/MLA कोर्ट का फैसला
4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में दर्ज हुई थी FIR
सपा MLA को जमानत अर्जी देने का वक्त दिया गया
कोर्ट के निर्णय पर तय होगी विधायकी
सजा के आधार पर विधायकी जाने की नौबत आ सकती है। वहीं निर्णय आने को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कोर्ट परिसर में की गई थी।
ये है पूरा मामला
वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने दो अक्टूबर 2011 को मंधना में जीटी रोड के पास वाहनों की जांच के दौरान पिकअप रोका तो चालक ने किसी को फोन किया। आरोप है कि सपा विधायक अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग चार पांच गाड़ियों से आ वहां पहुंचे और टीम को घेर लिया। सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।