KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है| कोर्ट ने कहा- मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है| नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे| केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है| आपको बता दें, दिल्ली सरकार इस बात से सहमत नहीं थी|
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी| बेंच ने मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने से रोकने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी| दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव सौ अन्य मामलों से निपट रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में हैं, इसलिए दिल्ली सरकार को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए| हालांकि पीठ ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि मुख्य सचिव के कार्यों को उस तरीके से भागों में बांटना चाहिए|
इसके पहले बीते मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- अगर केंद्र चीफ सेक्रेट्री को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है| पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था- इस पद के लिए संभाविक अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ली जाए| मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया- वह नरेश कुमार को कुछ ही दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के अवसर पर दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपकर चर्चा की जाएगी|