KNEWS DESK… असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि रिनिकी को केंद्र सरकार से खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में 10 करोड़ की सब्सिडी मिली है। रिनिकी और उनके सीएम पति हिमंत ने गौरव गोगोई के दावे को झूठा बताया था।
दरअसल, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी के वकील देवजीत सैकिया ने बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज की अदालत में दायर किया गया है। इसे 26 सितंबर को सुना जाएगा। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि 26 मई को रिनिकी भुइयां के फर्म को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से एक ईमेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए मंजूरी 22 नवंबर, 2022 को दी गई थी। आखिरी ईमेल में हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव जमा नहीं किया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। हम सब्सिडी मांगने के लिए किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं।
गोगोई ने नहीं किया होमवर्क-सैकिया
जानकारी के लिए बता दें कि सैकिया ने कहा कि गौरव गोगोई ने जो कुछ भी दावा किया, वह गलत है। गोगोई ने अपना होमवर्क नहीं किया। किसी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सब्सिडी मिल गई है। हम इस मामले को पूरी ताकत से लड़ेंगे।
बता दें कि यह पूरा विवाद गुवाहाटी स्थित एक डिजिटल मीडिया की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सामने आया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि नागांव जिले के कालियाबोर के दारिगाजी गांव में 50 बीघा से अधिक कृषि भूमि को खरीदने के एक महीने के भीतर उसे औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया। इसमें प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स की संलिप्तता है। इस संस्था में मुख्यमंत्री की पत्नी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया के जरिए परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने पूरे तथ्यों को सामने लाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप की मांग की। गोगोई के दावों को मुख्यमंत्री ने कड़ी चुनौती दी। यह भी कहा था कि अब कोर्ट में मिलूंगा। उनकी पत्नी ने सांसद पर मानहानि का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने की धमकी दी थी।