सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों की आयोग्यता की मांग वाले मामले में विधानसभा स्पीकर को दिए निर्देश, जानिए पूरा मामला…

KNEWS DESK… सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 18 सितम्बरक तो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वह अगले सप्ताह सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की आयोग्ता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें. इस सुनवाई में मामले के निपटारे की समय सीमा तय करें.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय उन्हें 10 दिन में अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आयोग्यता का मामला अनिश्चितकालीन तक लंबित नहीं रह सकता है. उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे गुट के विधायकों की आयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपनी तरफ से जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद करता है. शिवसेना विधायकों की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग

जानकारी के लिए बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है. CJI चंद्रचूड़ ने 3 सप्ताह बाद मामले में सुनावई की बात कही है. उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है. उद्धव ने कहा कि विधायक दल में हुई टूट को पार्टी की टूट कहना गलत है.

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