संभल: कल्कि मंदिर पर इलाहाबाद HC का आया बड़ा फैसला,DM ने लगाई थी निर्माण पर रोक

KNEWS DESK- कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी निजी भूमि पर मंदिर बना रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन DM ने कानून व्‍यवस्‍था बिगड़ने का हवाला देकर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी।  यह इलाका मुस्लिम बहुलक है। जिला प्रशासन के आदेश को चुनौति देते हुए उसके द्वारा लगाए गए इस रोक के खिलाफ प्रमोद कृष्‍णम ने HC का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर अब HC  ने मंदिर निर्माण के लिए जिला पंचायत से अनुमति लेने का निर्देश भी दिया है। HC का कहना है कि निजी जमीन पर मंदिर बनाने का अधिकार संविधान में दिया गया है।

आपको बता दें कि  संभल के अचोरा कांबो गांव के एक मंदिर संबंधी मामले को लेकर HC ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद गांव में कल्कि धाम  मंदिर के निर्माण से जुड़ी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। जिस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने कहा है कि निजी जमीन पर मंदिर बनाने का अधिकार संविधान में दिया गया है। HC ने UP के संभल जिले में कल्कि धाम मंदिर निर्माण के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मंदिर निर्माण पर संभल के DM की ओर से लगाई गई रोक को असंवैधानिक करार देते हुए उसे खारिज कर दिया है। अपने फैसले में HC  ने प्रमोद कृष्‍णम को जिला पंचायत में मंदिर का नक्‍शा जमा करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के लिए जिला पंचायत से अनुमति लेने का भी निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद संभल के अचोरा कांबो गांव में कल्कि धाम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि धर्मस्‍थल निर्माण का अधिकार संविधान के अनुच्‍छेद 25 और  26 के तहत संरक्षित है।  इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि इस क्षेत्र के मुस्लिम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही DM द्वारा कानून व्‍यवस्‍था के बिगड़ने से जुड़ी आशंका वाली बात भी व्‍यर्थ है।

मनु महाराज ने प्राचीन कल्कि मंदिर का करवाया था निर्माण

जानकारी के लिए बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्‍णम ने DM के फैसले के खिलाफ 30 अक्‍टूबर 2017 को HC  में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने DM के आदेश को अंसैवाधानिक करार दिया है। संभल में लगभग 1000 साल पहले मनु महाराज ने प्राचीन कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर का करीब 300 साल पहले महारानी अहिल्‍या बाई होलकर ने जीर्णोद्धार भी कराया था। इसी संर्दभ में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्‍णम भी कल्कि मंदिर के नाम पर अपने गांव में धार्मिक स्‍थल बनवाने जा रहे हैं।

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