ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे को इलाहाबाद HC ने दी मंजूरी,जानिए दोनों पक्षों की दलीलें

KNEWS DESK- UP वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर इलाहाबाद HC आज अपना फैसला सुनाया। इससे पहले ज्ञानवापी सर्वे  मामले में  27 जुलाई को इलाहाबाद HC ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। HC के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सुनवाई पूरी कर ली थी। कोर्ट ने आज ASI सर्वे पर रोक को हटा दिया है।

आपको बता दें कि ज्ञानवापी का सर्वे कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 21 जुलाई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हलफनामा दिया कि सर्वेक्षण से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा।  जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने माना है कि सर्वे किसी भी स्तर पर शुरू किया जा सकता है।

पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई थी जिरह

जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में जोरदार बहस हुई थी।  कानून के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्य रखे गए ।  सुनवाई शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश के सवाल पर भारतीय पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने अदालत को बताया है कि ASI मस्जिद में किसी भी हिस्से की खुदाई नहीं करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा था कि उत्खनन से आपका क्या मतलब है? ASI अधिकारी ने कहा है कि डेटिंग और पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित किसी भी गतिविधि को खुदाई कहा जाता है। लेकिन हम स्मारक के किसी भी हिस्से की खुदाई नहीं करने जा रहे हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 3 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि फैसला आने तक ASI के सर्वे पर रोक रहेगी।

ASI सर्वे में नहीं होगा कोई नुकसान

ज्ञानवापी का सर्वे कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 21 जुलाई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी।सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हलफनामा दिया कि सर्वेक्षण से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा।

 

About Post Author