रिपोर्ट- मो0 रज़ी सिद्दीकी बाराबंकी
उत्तर प्रदेश,बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के चर्चित ऐंबुलेंस कांड में आरोप तय होने के बाद एंबुलेंस और गैंगस्टर मामले में ट्रायल की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज एंबुलेंस मामले में एसीजेएम कोर्ट–19 विपिन यादव के समाने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुआ। वादी मुकदमा गवाह तत्कालीन एआरटीओ न्यायालय में हाजिर हुए, जिसके बाद जिरह शुरू हुई। कोर्ट ने समय अभाव के चलते अगली तारीख 26 जुलाई तय की है। फर्जी ऐंबुलेंस मामले में एसीजेएम–19 में आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ था।
मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि ऐंबुलेंस मामले में मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट–19 विपिन यादव के वहां गवाही शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने पहला गवाह एआरटीओ पंकज सिंह को वादी मुकदमा को पेश किया और उनकी मुख्य परीक्षा पूरी कराई गई। जिसके बाद जिरह शुरू हुई। समय अभाव के चलते अगली तारीख 26 जुलाई को निश्चित हो गई। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए उन्होंने संपूर्ण कार्यवाई को सुना। वहीं गैंगस्टर मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी–एमएलए कोर्ट ने कल 12 जुलाई को सुनवाई की तारीख नियत है।
बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी जेल से कोर्ट पर पेशी पर जाने के लिए एंबुलेंस का प्रयोग करता था। वह बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी कागजों पर मऊ की डॉ. अलका राय के नाम से पंजीकृत कराई गई थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर एआरटीओ ने डॉ. अलका राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत दर्जन भर आरोपियों को अभियुक्त बनाया था। अब दोनों एम्बुलेंस प्रकरण और गैंगेस्टर एक्ट में बाराबंकी की एसीजेएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब दोनों मामलों में सुनवाई जारी है।