आधार कार्ड के लिए लागू हुए नए नियम

देहरादून| अब किसी को भी अपना आधार कार्ड नया बनवाना है या पुराने कार्ड को अपडेट करवाना है उसके लिए सब लोगों को नए नियम का पालन करना होगा। इस सब काम के लिए मूल दस्तावेज ही देने होंगे। पहले तो काम पार्षद की मोहर या सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी से किया जा सकता था लेकिन अब फर्जीवाड़े को कम करने के लिए पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है। नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट करने के लिए व्यक्ति को नाम,पता और जन्मतिथि से संबंधित जितने भी दस्तावेज है सबको दिखाना होगा तभी उनका कोई भी काम हो पाएगा। तीनों श्रेणियों के लिए यूआईडीएआई ने सभी दस्तावेजों की नई सूची जारी कर दी है। 
कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे 
भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचान पत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि दस्तावेज जरूरी होंगे। 
पते के लिए ये विकल्प होंगे 
विधायक, सांसद, पार्षद, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रमुख या सचिव द्वारा सत्यापित यूआईडीएआई स्टैंडर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अनाथ बच्चों के लिए नाम और पते के लिए आधार पंजीकरण फार्म को पंजीकृत अनाथालय के अधीक्षक या मान्यता प्राप्त एनजीओ के अधिकारी सत्यापित कर सकते हैं। 
अब फोटोकॉपी नहीं चलेगी 
आधार सेवा केंद्र जीएमएस रोड के ऑपरेशन मैनेजर दिग्विजय चौधरी ने बताया कि अब अगर आधार कार्ड का कोई भी काम करवाना होगा तो दस्तावेजों की फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अब मूल दस्तावेज को ही आधार सेवा केंद्र लेकर जाने होंगे तभी कोई काम हो पाएगा। इन दस्तावेजों को वहां स्कैन किया जाएगा। यह नियम दस्तावेजों में होने वाले फर्जीवाड़े को देखते हुए उनको रोकने के लिए किया गया है। बच्चों के आधार कार्ड अगर नाम बदलना होता था तो स्कूल आईडी कार्ड जरिये काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
कुछ जरूरी नियम  

0 से 18 साल तक के आवेदकों के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र जरूरी होगा। 

पहचान के सबूत के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और फोटो होना भी बहुत जरूरी है। 

आधार कार्ड के लिए प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। किसी भी परिजनों के नाम से जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

आवेदक के पास पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए।

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