डिजिटल डेस्क- नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि ED इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। ED ने 9 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष सांसदों-विधायकों की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने चार्जशीट में प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी पहलुओं की समीक्षा के बाद फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
मामले की जांच को आगे बढ़ाने से मिली छूट
कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, जांच एजेंसी को यह छूट दी गई है कि वह मामले की जांच आगे बढ़ा सकती है और आवश्यक साक्ष्य जुटा सकती है। इस बीच, यह भी सामने आया है कि नवंबर 2025 में ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस को मामले से जुड़ी जानकारी साझा की थी। इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की थी।
420, 406, 403 और 120-B के तहत दर्ज है मुकदमा
इस एफआईआर में IPC की धारा 420, 406, 403 और 120-B के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के आरोप लगाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से देश की राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस मामले में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है, जबकि विपक्षी दल जांच पूरी होने की बात कह रहे हैं।