डिजिटल डेस्क- कानपुर में सहालग के सीजन में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस ने शादी-विवाह कार्यक्रमों के लिए सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है। अब बिना अनुमति के न तो बारात निकलेगी और न ही बैंड-बाजा बजेगा। आयोजकों को पहले से ट्रैफिक पुलिस और संबंधित थाने को शादी की पूरी जानकारी देनी होगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शादी समारोह, बारात, बैंक्वेट, गेस्ट हाउस, लॉन और डीजे संचालकों को किसी भी कार्यक्रम की बुकिंग के बाद अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। आयोजक को बताना होगा कि बारात में कितने लोग शामिल होंगे, अनुमानित कितने वाहन आएंगे, वाहन पार्किंग की क्या व्यवस्था है, डीजे और बैंडबाजा किस रूट से चलेंगे और साउंड लेवल कितना होगा। यह सभी विवरण ट्रैफिक विभाग और संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है, ताकि भीड़भाड़ और जाम की स्थिति को रोका जा सके।
जाम बड़ी समस्या, सहालग में और बढ़ जाती है परेशानी
कानपुर में पहले से ही ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती है। सहालग के दिनों में बारातों के निकलने से सड़कें घंटों जाम रहती हैं। इससे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी वाहनों की आवाजाही तक बाधित हो जाती है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, लॉन और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन हर हाल में करना होगा।
बग्गी, डीजे और लाइट की एंट्री के लिए समय निर्धारित
डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था शहर को जाम से बचाने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्थल के आसपास जाम की आशंका हो तो उसकी जानकारी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को तुरंत देनी होगी। नियम न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत बग्गी, डीजे और साउंड सिस्टम को सुबह 7 बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद ही आयोजन स्थल में प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं, बारात और लाइट वाहन सिर्फ सड़क के एक तरफ चलेंगे ताकि जाम से बचा जा सके। उत्सव गेस्ट हाउस के मैनेजर जितेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन कराने के लिए गेस्ट हाउस अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा। हालांकि, कुछ संचालकों का कहना है कि हर नियम का जमीनी स्तर पर पालन कर पाना चुनौती भरा होगा।