भारत में मौजूद शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत से सजा-ए-मौत, अब गिरफ्तारी कैसे होगी? समझिए पूरा मामला

KNEWS DESK- बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई 2024 के विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने, विपक्ष को कुचलने और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने हसीना, उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून — तीनों को मौत की सजा दी है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शेख हसीना भारत में हैं, तो बांग्लादेश उनकी गिरफ्तारी कैसे कराएगा? आइए समझते हैं पूरा कानूनी और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी।

अदालत ने 453 पन्नों के फैसले में कहा कि हसीना ने जनवरी 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष को कुचला, छात्र आंदोलनों पर “बर्बर दमन” करवाया और निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का आदेश दिया। अदालत का कहना है कि जनवरी 2024 के बाद हसीना एक तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगी थीं। देश में तख्तापलट होने के बाद हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं— और यही आगे की कार्यवाही को जटिल बनाता है।

अब आगे क्या होगा?

अगला कदम होगा कि बांग्लादेश सरकार इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगी, ताकि हसीना को “अंतरराष्ट्रीय वांछित” घोषित किया जा सके। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन यानी इंटरपोल दुनिया के 194 देशों के बीच पुलिस सहयोग कराता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद, किसी भी सदस्य देश की पुलिस हसीना को हिरासत में ले सकती है।

शेख हसीना भारत में हैं, बांग्लादेश सरकार इंटरपोल नोटिस जारी होते ही भारत को औपचारिक रूप से सूचित करेगी।
इसके बाद भारत से सहयोग की उम्मीद की जाएगी कि वह हसीना को गिरफ्तार करे, और उन्हें बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करे।