डिजिटल डेस्क- रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में बरी कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। फैसला आने के समय आजम खान खुद अदालत में मौजूद थे। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। 23 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया था। इसके अगले ही दिन, 24 अप्रैल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने उनके खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
सपा कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर किया स्वागत
आज अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप साबित नहीं हो सके, इसलिए आजम खान को बरी किया जाता है। इस फैसले के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली और कोर्ट परिसर के बाहर उनका स्वागत किया। फैसले के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा जीवन बेदाग है, ये हमारे जीवन का सच है। हमने गरीबों को घर दिए हैं, जेलें काटी हैं, लेकिन जनता का भरोसा नहीं तोड़ा। हम तमंचे बेचने वाले नहीं, समाज की सेवा करने वाले हैं। आजम खान पहले भी कई मामलों में अदालत से राहत पा चुके हैं। कुछ समय पहले आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को बदनाम करने के आरोप वाले केस में भी लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। उस केस में उन पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।
लंबे समय जेल में रहने के बाद कुछ दिनों पहले ही रिहा हुए हैं आजम खान
गौरतलब है कि आजम खान लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में रिहा हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जो राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी थी। आजम खान का यह फैसला न सिर्फ उनके लिए, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह न्याय की जीत है और आजम खान पर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे।