डिजिटल डेस्क- समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे और वर्तमान में गैंगरेप मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उत्तर प्रदेश शासन ने एक महीने की पैरोल दी है। यह पैरोल उन्हें अपनी बहन धनपति के इलाज के लिए मंजूर की गई है। शासन के आदेश के अनुसार, यह पैरोल धारा 432 सीआरपीसी के तहत दी गई है, जिसमें अच्छे आचरण और शांति बनाए रखने की शर्त जोड़ी गई है। गायत्री प्रसाद प्रजापति इन दिनों लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इलाजरत हैं। हाल ही में जेल में उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पैरोल अवधि समाप्त होने पर प्रजापति को फिर से जेल लौटना होगा।
इन शर्तों पर मिली पैरोल
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 के अनुसचिव अनीश अख्तर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रजापति को पैरोल के दौरान शांति और सदाचार बनाए रखना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि बंदी पैरोल अवधि में अपने स्थानीय थाने में उपस्थिति की सूचना नियमित रूप से देगा। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैरोल की अवधि को सजा की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी यह समय उनकी सजा से अलग माना जाएगा।
दो जमानतें और निजी मुचलका करनी होगी दाखिल
यदि वे निर्धारित तिथि पर जेल में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके और उनके जमानतदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रजापति को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वे तय समय पर जेल वापस नहीं लौटते, तो भविष्य में उन्हें पैरोल का अधिकार स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। इस दौरान उन्हें दो जमानतें और एक निजी मुचलका भी अदालत में दाखिल करना होगा।