दिल्ली में अब सिर्फ BS-VI कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को एंट्री की अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम

KNEWS DESK- देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। आज से अब केवल BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है, जब राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती है।

CAQM के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी कॉमर्शियल गुड्स वाहन जो BS-VI मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें आज से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ये मानक ईंधन और इंजन से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को काफी हद तक कम करते हैं। माना जा रहा है कि इससे पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में यह भी कहा गया है कि BS-IV मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को अस्थायी राहत देते हुए 31 अक्टूबर, 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद केवल BS-VI मानकों वाले वाहनों को ही शहर में आने दिया जाएगा।

दिल्ली में पंजीकृत कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियाँ, BS-VI मानकों वाले डीजल वाहन, BS-IV मानक वाले डीजल वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक), तथा CNG, LNG या इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन वाहनों को दिल्ली में बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति रहेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कॉमर्शियल गुड्स वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों के दौरान लगाए गए प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। वायु गुणवत्ता के खराब होने पर इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा सकता है।

17 अक्टूबर को हुई CAQM की बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए, गैर-मानक और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रोकना अत्यावश्यक है।