KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट में कथित छेड़छाड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। याचिका में इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है जिससे जांच का आदेश दिया जा सके।
जनहित याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी की मतदाता सूची में गड़बड़ी है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका को “राजनीतिक प्रकृति” की मानते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया।
इससे एक दिन पहले, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुल्लापेरियार बांध से जुड़ी एक और अहम जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 130 साल पुराने इस ब्रिटिश कालीन बांध की जगह नया बांध बनाए जाने की मांग की गई थी।
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका सेव केरल ब्रिगेड नामक संस्था द्वारा दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि मुल्लापेरियार बांध के आसपास 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में भारी जनहानि हो सकती है। ऐसे में एक नया, मजबूत और आधुनिक बांध बनाना समय की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की आगे की सुनवाई आने वाले हफ्तों में हो सकती है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की राय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।