बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 13 कांग्रेसियों को ढाई साल की सजा

डिजिटल डेस्क- झांसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 12 साल पुराने बिजली आंदोलन मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 कांग्रेस नेताओं को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद प्रदीप जैन कोर्ट परिसर में ही भावुक होकर फूट-फूटकर रो पड़े। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदीप जैन ने कहा कि उन्हें अपनी सजा का दुख नहीं है, लेकिन साथियों को सजा मिलना उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा दे रहा है। उन्होंने कहा, “हमने बुंदेलखंड की जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाई थी और आगे भी उठाते रहेंगे। हम इस माटी में जन्मे हैं और इसके लिए मरना हमारा धर्म है।” उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज बार-बार रुक रही थी।

वर्ष 2013 का है मामला

यह मामला 11 जून 2013 का है। उस समय प्रदेश में सपा सरकार थी, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदीप जैन आदित्य केंद्र में राज्यमंत्री थे। उन्होंने पारीछा गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन खत्म होने के बाद बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों संग झांसी-कानपुर हाईवे पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। यह जाम करीब छह घंटे तक चला, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कत हुई। इस घटना को लेकर बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।

किन धाराओं में सजा मिली?

सहायक अभियोजन अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि प्रदीप जैन और उनके समर्थकों को आईपीसी की धारा 504 और 188 में बरी कर दिया गया है। हालांकि अन्य 6 धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में प्रदीप जैन आदित्य पुत्र विष्णु गुप्ता जैन, रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, वीरेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह, राहुल राय पुत्र सुरेंद्र कुमार, नावेद खान पुत्र नईम खान, सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इंद्रपाल कपूर, शेरखान पुत्र जमील खान, मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी शामिल हैं।