राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानें क्या है पूरा मामला

KNEWS DESK – कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि फैसला आने तक एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज का आदेश स्थगित रहेगा।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने पिछले साल सितंबर 2024 में अमेरिका के एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि “भारत में सिखों के लिए अच्छा माहौल नहीं है।” उनके इस बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए देश में विरोध हुआ था।

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान पर राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि सारनाथ थाने ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद नागेश्वर ने वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट की अब तक की कार्यवाही

इसके खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की और दलील दी कि वाराणसी कोर्ट का आदेश अवैध है और उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर है।

28 नवंबर 2024: एसीजेएम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बयान अमेरिका में दिया गया था, इसलिए यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

21 जुलाई 2025: नागेश्वर मिश्रा ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) में चुनौती दी। कोर्ट ने उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की और एसीजेएम कोर्ट को मामले की नई सुनवाई का आदेश दिया।