आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, डॉग लवर्स को राहत देते हुए कुत्तों को छोड़ने का दिया आदेश, फैसले के बाद डॉग लवर्स में खुशी की लहर

डिजिटल डेस्क- विगत कई दिनों से डॉग लवर्स और सरकार के खिलाफ चल रही जंग को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विराम मिल गया। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को राहत देते हुए सुप्रीम फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत शेल्टर होम में भेजे गए आवारा कुत्तों को अब छोड़ा जाएगा, साथ ही रेबीज से ग्रस्त कुत्तों के टीकाकरण की प्रक्रिया निरंतर चलाने के निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कु्त्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं, शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए कई निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा। हिंसक कुत्तों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि रैबिज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सड़कों पर कुत्तों की फीडिंग, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए अपना निर्णय सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश में इसे लागू करने की बात कही।

पशु प्रेमियों को करना होगा भुगतान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी कुत्ता प्रेमी और गैर सरकारी संगठन, जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें डॉग शेल्टर के लिए 25,000 रुपये और 2 लाख रुपये जमा करने होंगे।