KNEWS DESK – रेणुकास्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। इसके बाद अभिनेता दर्शन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।
मामला क्या है?
आरोप है कि 8 जून 2024 को रेणुकास्वामी नामक युवक का शव बरामद हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि उसने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को कथित रूप से अश्लील संदेश भेजे थे। इस बात से नाराज होकर एक्टर दर्शन ने पवित्रा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 11 जून 2024 को दर्शन को पहली बार गिरफ्तार किया गया था।
जमानत और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर छह महीने की जमानत दे दी थी। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि IPC की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा आपराधिक इरादा) के गंभीर आरोपों के बावजूद जमानत देने का ठोस कारण नहीं बताया गया।
‘कानून से ऊपर कोई नहीं’ – सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने साफ कहा, “कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता।” अदालत ने दर्शन को तुरंत सरेंडर करने और किसी भी तरह का विशेष या वीआईपी ट्रीटमेंट न देने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को चेताया कि यदि आरोपियों को जेल में विशेष सुविधाएं दी गईं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें जेल अधीक्षक का निलंबन भी शामिल है।
इस मामले में पवित्रा गौड़ा को मुख्य आरोपी और दर्शन को सह-आरोपी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके।