सिद्धार्थ मौर्य- जनपद मऊ की सीजेएम कोर्ट ने सरायलखंसी थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने 40 वर्षीय एक महिला रीता देवी के साथ मारपीट की, जिससे उसका गर्भपात हो गया और उसके परिवार के सदस्यों को भी पीटा गया।
घर से घसीटते हुए ले गए थे थाने
घटना 23 मार्च 2025 की है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पीड़िता को पूरे गांव में घसीटते हुए पुलिसकर्मी थाने ले गए। पीड़िता और उसके परिजनों से जबरन खाली स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराने का भी प्रयास किया। विरोध पर पिटाई की गई। आरोप है कि मारपीट में गंभीर चोट आने के कारण गर्भपात हो गया था। पिटाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में जेल प्रशासन ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद बीएचयू और इसके बाद पीजीआई में उपचार किया गया।

इन आरोपित पुलिसकर्मी पर दर्ज हुआ मुकदमा
- शैलेश सिंह: तत्कालीन थानाध्यक्ष
- काशीनाथ चंदेल: एसआई
- केसर यादव: तत्कालीन चौकी प्रभारी पिपरीडीह
- विक्की कुमार: एसआई
- कोमल कसौधन: एसआई
- प्रभाकर सिंह: हेड कांस्टेबल
- जयप्रकाश गोंड: सिपाही
- अनुराग पाल: सिपाही
- उत्तम मिश्रा: महिला सिपाही
- मनीष यादव: सिपाही
- ऊषा जायसवाल: महिला होमगार्ड
- दुर्गविजय यादव: होमगार्ड
- अन्य 6-7 अज्ञात पुलिसकर्मी