राहतः राहुल गांधी को चाईबासा MP MLA कोर्ट मिली जमानत, 2018 में अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

डिजिटल डेस्क- झारखंड के चाईबासा कोर्ट में 2018 से चल रहे आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को ये जमानत राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में एक रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दी गई है। इस मामले ने कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं। राहुल गांधी को जमानत इस शर्त के साथ मंजूर की गई है कि वो आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।

7 साल बाद कोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी

अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वह सात साल बाद और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के अंडरटेकिंग के साथ सजा की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और केवल अंडरटेकिंग को ही स्वीकार किया।

अमित शाह को बताया था हत्यारा

राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।  शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है।